[etawah] - फर्जी मुकद्दमा करने पर याची पर 10 हजार जुर्माना
इटावा। अपर जिला जज प्रथम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ने सुनावाई के दौरान एक मामले की फर्जी पाते हुए खारिज कर दिया। साथ ही याची पर दस हजार रुपये जुर्माना किया है।
बसरेहर थाना क्षेत्र के गांव झबरा निवासी प्रमोद कुमार की फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पुल के पास सड़क हादसे में नौ अक्तूबर 2012 को मौत हो गई थी। प्रमोद की पत्नी सरोज कुमारी ने एक्सीडेंट क्लेम का वाद दायर किया था। इसमें उसने बोलेरो से हादसा होना दर्शाया था। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज प्रथम के यहां हुई।
सरोज ने बोलेरो स्वामी सुनील कुमार व एचडीएफसी अग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पक्षकार बनाया था। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के वकील राजीव कुमार ने पंचायतनामा दाखिल करके हादसा ट्रक से होना साबित किया। इससे साबित हुआ कि हादसा किसी अज्ञात ट्रक से हुआ। बोलेरो को एक षड्यंत्र के तहत फर्जी क्लेम पाने के लिए लगाया गया है। कोर्ट ने इसे साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर मामले को फर्जी पाया।...
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