[guna] - पंद्रह हजार की रिश्वत लेने पर पूर्व थाना प्रभारी को तीन साल की जेल
गुना @मोहर सिंह लोधी की रिपोर्ट....
विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त संजय कुमार गुप्ता की कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी सिरसी केएल शर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13 के अंतर्गत तीन-तीन साल के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि 17 सितंबर 2013 को फरियादी बिजला पुत्र अमर सिंह पटेलिया निवासी ग्राम डोंगरी थाना सिरसी ने लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में शिकायत की थी कि एसडीएम कोर्ट ने रमीलाबाई का सर्च वारंट जारी किया था।
रंगे हाथों पकड़ा था....
उक्त वारंट की तामीली के लिए जब थाना प्रभारी सिरसी केएल शर्मा से मिला तो तो उन्होंने वारंट की तामिली के एवज में 15 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। इस शिकायत पर 26 सितंबर 2013 को फरियादी बिजला ने लोकायुक्त ट्रेप दल के साथ मिलकर थाना प्रभारी को रंगे हाथों पकड़वा दिया।...
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