[champawat] - निर्विरोध विजयी प्रत्याशियों को भी देना होगा खर्च का ब्यौरा
चंपावत। नगर निकाय चुनाव में पहली बार निर्विरोध चुने जाने वाले उम्मीदवारों को भी चुनावी खर्च का हिसाब-किताब जमा कराना होगा। इस बार चंपावत जिले की चार नगर निकायों में सदस्य पद के पांच उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। पिछले चुनाव तक निर्विरोध चुने जाने वाले प्रत्याशियों को खर्च का ब्योरा जमा नहीं कराना होता था।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश बेनी का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 13 अप्रैल 2017 में एक आदेश जारी कर प्रत्येक प्रत्याशी के लिए खर्च का ब्योरा देना जरूरी किया है। खर्च का ब्योरा जमा नहीं कराने वाले निर्विरोध प्रत्याशियों को छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। नगर निकाय चुनावों के नतीजे घोषित होने के 30 दिन के भीतर खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है।...
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