💸15 लाख खाते में आने की जानकारी मांगी तो पीएमओ से मिला यह चौंकाने वाला जवाब!🤷♂️
काला धन भारत आएगा और हर आम आदमी के खाते में 15 लाख पहुंचेगे. यह ऐलान करने के बाद से अब तक आम जनता पीएम मोदी के वायदे के पूरे होने का इंतजार कर रही है. पर साल दर साल गुजर रहे हैं और जवाब है कि मिलता नही. जब इस बारे में एक व्यक्ति ने आरटीआई लगाई तो पीएमओ आॅफिस से पहली बार एक जवाब मिला, जो हैरान कर देने वाला है!
आरटीआई के जरिए पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 15 लाख रूपये देने का वादा किया था उसकी तारीख क्या है? इस सवाल के जवाब में पीएमओ ने कहा कि यह सवाल सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता. आरटीआई लगाने वाले मोहन कुमार शर्मा पीएमओ के जवाब से निराश हो गए हैं. उन्होंने यह आवेदन नोटबंदी के 18 दिन बाद 26 नवंबर 2016 को लगाया था. जिसका जवाब उन्हें अब जाकर मिला है.
सीआईसी माथुर ने बताया, 'पीएमओ की ओर से आवेदककर्ता को यह जानकारी दी गई कि उनकी ओर से आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2(एफ) के अंतर्गत सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आती.'
आरटीआई कानून की इस धारा के अनुसार सूचना से तात्पर्य रिकार्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई - मेल, प्रेस विज्ञप्ति सलाह, अनुबंध, रिपोर्ट, दस्तावेज, नमूना, लॉगबुक समेत किसी भी रूप में रखी सामग्री से है. साथ ही सूचना किसी भी निजी निकाय से संबद्ध हो सकती है जिसतक किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार की पहुंच हो सकती है.
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