[chandigarh] - ऑटो गैंगरेप केस: 118 दिन में तीनों आरोपी दोषी करार, 31 को सुनाई जाएगी सजा, ये रहा पूरा मामला
118 दिन में ही ट्रायल खत्म करते हुए नवंबर 2017 में हुए गैंगरेप के मामले में जिला अदालत की विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। दोषी करार दिए जाने वाले आरोपियों में मूलरूप से अंबेडकर नगर (उत्तर प्रदेश) निवासी मोहम्मद इरफान (29), किस्मत अली उर्फ पोपू (23) और मोहम्मद गरीब (23) शामिल हैं। अदालत तीनों को 31 अगस्त को सजा सुनाएगी। दोषियों ने मूलरूप से देहरादून निवासी और मोहाली में पीजी में रहने वाली 21 वर्षीय युवती से सामूहिक दुराचार किया था।
सेक्टर-36 थाना पुलिस ने मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गरीब और किस्मत अली उर्फ पोपू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (डी), 376 (2) जी और 506 के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट आईपीसी की धारा 376 (डी) (सामूहिक दुराचार) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत दायर की थी। इन्हीं दोनों धाराओं में अदालत ने आरोप तय कर ट्रायल शुरू किया था। तीनों की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई थी। वहीं पीड़िता ने भी तीनों को अदालत में पहचानते हुए उनके खिलाफ बयान दिए थे।...
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