[hathras] - पत्नी के अपहरण में आठ साल की कैद व जुर्माना
एडीजे एफटीसी कोर्ट संख्या प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने पत्नी के अपहरणकर्ता पति को आठ साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रेमवती पत्नी ओमप्रकाश निवासी लक्ष्मी धर्मकांटा के पास हाथरस रोड सादाबाद ने थाने में तहरीर दी कि उसकी पुत्री शोभा का अपने पति से मुकदमा चल रहा है। शोभा 20 जून 2014 को दोपहर करीब एक बजे अपने मुकदमे की जानकारी करने और घरेलू सामान खरीदने की बात कहकर घर से हाथरस आई थी। उसके बाद वह वापस घर नहीं आई। उसकी काफी तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिली।...
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