[kurukshetra] - हरदेव हत्याकांड में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
हरदेव हत्याकांड में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
कुरुक्षेत्र। 26 मार्च 2016 के हरदेव हत्याकांड में अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा, जिसके न देने पर डेढ़ वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 17 मार्च 2016 को करतार सिंह वासी गांव नलवी ने थाना शाहाबाद में अपने भतीजे हरदेव सिंह (32) की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। जांच में खुलासा हुआ था कि हरदेव सिंह की हत्या उसकी पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की थी। प्रेमी ने तेजधार हथियार से हत्या के बाद शव नहर में फेंक दिया था। 31 मार्च 2016 को हरदेव का शव ज्योतिसर नहर में मिला था। पुलिस ने आरोपी लखविंद्र उर्फ लखी और हरदेव की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। लखबीर को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था जबकि पत्नी को अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि हत्या की इस साजिश में पत्नी व प्रेमी गांव के अमरीक सिंह को फंसाना चाहते थे। उन्होंने अमरीक सिंह के खिलाफ हरवेदके अपरहण की शिकायत दर्ज करवा दी थी। पुलिस के अनुसार हरदेव की पत्नी के अमरीक सिंह के साथ भी नाजायज संबंध थे और इस बात का हरदेव को भी पता लग चुका था।...
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