[neemuch] - बंगला बगीचा में जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ
नीमच. अब कभी भी नगरपालिका परिषद बंगला-बगीचा क्षेत्र में ५ हजार वर्ग फीट से अधिक के खाली पड़े भूखंड कब्जे में ले सकती है। हाईकोर्ट में लगाई गई रिव्यू पिटीशन को खारिज करने से भूखंड पर कब्जा करने के लिए नपा का रास्ता साफ हो गया है।
जब से शासन ने बंगला बगीचा समस्या का निराकरण कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है इसके बाद से रहवासियों के बीच असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई थी। वर्षों से जो लोग इन क्षेत्रों में निवास कर रहे थे उन्होंने अपने पास मौजूद वाजिब दस्तावेजों के दम पर स्वयं का मालिकाना हक माना था। लेकिन गजट नोटिफिकेशन में शासन ने स्पष्ट रूप से जिक्र किया था कि ५००० वर्ग फीट से अधिक के खाली भूखंडों का व्यवस्थापन कराने के लिए वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार १०० फीसदी व्यवस्थापन शुल्क देना होगा। इसको लेकर ही पहले बंगला बगीचा क्षेत्र के करीब २४ रहवासी हाईकोर्ट गए थे। वहां से उनके खिलाफ आदेश हुआ था। इसके बाद तीन भारत जारोली, महेंद्रपालङ्क्षसह अरोरा और बद्रीलाल ने मिलकर एक रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की थी। हाईकोर्ट से रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई है। ऐसे में नगरपालिका क्षेत्र में बंगला-बगीचा क्षेत्र की लाखों वर्गफीट खाली पड़ी भूमि पर नपा के कब्जे का रास्ता साफ हो गया है।...
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