[raipur] - मुस्लिम युवक से शादी करने वाली युवती कोर्ट में बोली- पति नहीं, मां-पिता के साथ रहना चाहती हूं..
रायपुर. छत्तीसगढ़ में हिंदू युवती से शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपनाने वाले मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी उर्फ आर्यन आर्या की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में पेश युवती ने कहा कि वह अपने पति नहीं, बल्कि मां-पिता के साथ रहना चाहती है। उससे बहलाकर शादी की गई थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर युवती को माता-पिता के साथ रहने का आदेश जारी कर दिया। याचिकाकर्ता ने पत्नी को उसके माता-पिता के कब्जे से छुड़ाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने युवती के घर वालों को कोर्ट रूम से बाहर भेजकर पूछा कि उस पर कोई दबाव तो नहीं है। इस पर युवती ने इनकार कर दिया। हालांकि उसने मुस्लिम युवक से शादी करने की बात मानी, जिसने शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपना लिया था।...
यहां पढें पूरी खबर— - http://v.duta.us/lJf7ZQAA